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Dry Day In CG: 4 सितंबर को शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद, मटन-चिकन दुकानों पर भी आदेश; जानें वजह

Chhattisgarh Dry Day 2026: जन्माष्टमी पर पूरे प्रदेश में शराब बिक्री और परोसने पर रोक, कलेक्टरों और निगम आयुक्तों को आदेश लागू कराने के निर्देश

Dry Day In CG: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शासन ने 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में Dry Day घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब और शराब बिक्री या परोसने वाले अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

4 सितंबर को पूरी तरह बंद रहेंगी शराब दुकानें

जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके तहत मदिरा दुकानों के अलावा बार, होटल-बार, क्लब सहित लाइसेंस प्राप्त अन्य शराब बिक्री एवं परोसने वाले प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।

यानी जन्माष्टमी के दिन प्रदेश में शराब की खरीद-बिक्री और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

मटन-चिकन दुकानों को लेकर भी जारी हुआ आदेश

शराब दुकानों के साथ ही जन्माष्टमी के अवसर पर मटन और चिकन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद 4 सितंबर को प्रदेश के संबंधित क्षेत्रों में मांस बिक्री की दुकानें भी बंद रहेंगी। यह निर्णय जन्माष्टमी पर्व की धार्मिक और सामाजिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कलेक्टर और निगम आयुक्तों को भेजा गया पत्र

सरकार ने आदेश के पालन के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को पत्र भेजा है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि Dry Day के दौरान शराब की बिक्री या परोसने की गतिविधियां न हों और मटन-चिकन दुकानों को लेकर जारी निर्देशों का भी पालन कराया जाए।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार की ओर से यह निर्णय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धार्मिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशभर में धार्मिक आयोजन और कार्यक्रम होते हैं।

इसी को देखते हुए 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।

Dry Day In Chhattisgarh: 4 सितंबर को क्या-क्या रहेगा बंद?

  • प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें
  • बार और होटल-बार
  • क्लब सहित लाइसेंसी शराब प्रतिष्ठान
  • शराब बिक्री एवं परोसने वाले अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान
  • आदेश के अनुसार मटन और चिकन की दुकानें

TBE DESK

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