Raipur Sex Racket: देवेंद्र नगर के स्पा सेंटर में पुलिस का छापा, संचालक और मैनेजर गिरफ्तार, Spa सेंटर में मिली आपत्तिजनक वस्तुएं
10 सितंबर को इशवा लग्जरी स्पा सेंटर में पुलिस की कार्रवाई; पुलिस के मुताबिक अन्य राज्यों से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार कराने का आरोप, पीटा एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज।
Raipur Sex Racket रायपुर। राजधानी रायपुर में स्पा सेंटर की आड़ में कथित देह व्यापार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित इशवा लग्जरी स्पा सेंटर में पुलिस टीम ने 10 सितंबर 2026 को रेड की।
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान स्पा सेंटर से आपत्तिजनक वस्तुएं मिलीं। पुलिस ने आरोप लगाया है कि सेंटर के संचालक और मैनेजर द्वारा अन्य राज्यों से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था।
मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (PITA Act) के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर में की रेड
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर ACP स्नेहिल साहू के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन और थाना देवेंद्र नगर की टीम ने इशवा लग्जरी स्पा सेंटर में कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, सेंटर की चेकिंग के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं बरामद हुईं, जिन्हें पुलिस ने आपत्तिजनक बताया है।
संचालक और मैनेजर पर गंभीर आरोप
पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक हरविंदर सिंह ग्रोवर, निवासी टिकरापारा, और मैनेजर मुकेश कुमार वर्मा, निवासी भिलाई-3, के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस का आरोप है कि दोनों द्वारा अन्य राज्यों से युवतियों को बुलाकर स्पा सेंटर में देह व्यापार कराया जाता था।
यह आरोप पुलिस की कार्रवाई और दर्ज अपराध में सामने आए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।
युवतियों से पूछताछ में क्या सामने आया?
पुलिस के अनुसार, स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों से पूछताछ की गई।
पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान युवतियों ने संचालक और मैनेजर पर जबरन देह व्यापार कराने के आरोप लगाए।
इन आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में होगी।
PITA Act की इन धाराओं में FIR
मामले में थाना देवेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 152/2026 दर्ज किया गया है।
पुलिस ने संचालक और मैनेजर के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 4, 5 और 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

धारा 4, 5 और 7 में क्या मामला?
- धारा 4: देह व्यापार की कमाई पर निर्भर रहने से संबंधित प्रावधान।
- धारा 5: किसी व्यक्ति को देह व्यापार के लिए प्रेरित करने, ले जाने या संबंधित गतिविधियों से जुड़ा प्रावधान।
- धारा 7: कुछ निर्धारित स्थानों/परिस्थितियों में देह व्यापार से संबंधित प्रावधान।
अब आगे क्या होगा?
पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में स्पा सेंटर की गतिविधियों, वहां काम करने वाले लोगों, कथित तौर पर बाहर से युवतियों को बुलाए जाने और अन्य आरोपों से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा सकती है।
फिलहाल पुलिस की ओर से दर्ज मामले में लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं। आरोपियों को दोषी ठहराने का अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

Important Points
- मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है।
- पुलिस ने इशवा लग्जरी स्पा सेंटर में रेड की।
- कार्रवाई 10 सितंबर 2026 को हुई।
- पुलिस के मुताबिक स्पा सेंटर से आपत्तिजनक वस्तुएं मिलीं।
- संचालक और मैनेजर पर देह व्यापार कराने का आरोप।
- अन्य राज्यों से युवतियों को बुलाने का पुलिस का दावा।
- युवतियों से जबरन देह व्यापार कराने के आरोप भी पुलिस ने बताए।
- अपराध क्रमांक 152/2026 दर्ज।
- PITA Act की धारा 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज।
- आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।










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