
Durg News: Durg School Bus News दुर्ग। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूल बस चालक के खिलाफ दुर्ग यातायात पुलिस की कार्रवाई अब अदालत तक पहुंची है। शराब के नशे में स्कूल बस चलाते पकड़े गए चालक को न्यायालय ने 3 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चालक पर अलग-अलग धाराओं में कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Durg School Bus News
यह कार्रवाई 7 सितंबर को यातायात पुलिस की स्कूल बस जांच के दौरान हुई थी। जांच में KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 का चालक गोपीराम विश्वकर्मा शराब के प्रभाव में वाहन चलाते मिला था। पुलिस ने तत्काल बस को जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत मामला न्यायालय में पेश किया।
स्कूल बस की जांच में पकड़ा गया शराबी ड्राइवर Durg News
दुर्ग यातायात पुलिस की टीम इन दिनों स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच कर रही थी। इसी अभियान के दौरान संबंधित स्कूल बस को रोका गया और चालक की जांच की गई।
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया।

धारा 185 में 3 दिन की जेल और ₹10 हजार जुर्माना Durg School Bus News
पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की। यह प्रावधान शराब या अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने से संबंधित है।
मामला न्यायालय में पेश होने के बाद कोर्ट ने धारा 185 के तहत चालक को 3 दिन के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके साथ ही चालक के खिलाफ धारा 184 के तहत भी कार्रवाई की गई, जिसमें न्यायालय ने 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
इस तरह दोनों धाराओं को मिलाकर चालक पर कुल 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।
जुर्माना नहीं भरा तो 40 दिन की अतिरिक्त सजा
न्यायालय के आदेश में जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।
- धारा 185: 3 दिन जेल + ₹10,000 जुर्माना
- धारा 184: ₹5,000 जुर्माना
- कुल जुर्माना: ₹15,000
- जुर्माना नहीं भरने पर धारा 185 में 30 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास
- धारा 184 में 10 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास
यानी निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों धाराओं के तहत कुल 40 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ सकता है।
DEO को भेजी गई रिपोर्ट, स्कूल प्रबंधन को भी पत्र
यातायात पुलिस ने सिर्फ चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक मामला सीमित नहीं रखा है। चालक के शराब के नशे में स्कूल बस चलाते पकड़े जाने की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को भेजी गई है।
पुलिस की ओर से संबंधित स्कूल प्रबंधन को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजे जाने की जानकारी दी गई है। अब शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
स्कूल बसों पर पुलिस की नजर
दुर्ग यातायात पुलिस की ओर से स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच लगातार की जा रही है। बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहनों में चालक की फिटनेस, दस्तावेज और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर पुलिस निगरानी कर रही है।
नशे की हालत में स्कूल बस चलाने के इस मामले में कोर्ट की सजा को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन को लेकर सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
Durg School Bus Case: एक नजर में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| मामला | स्कूल बस चालक का नशे में वाहन चलाना |
| स्थान | दुर्ग |
| जांच की तारीख | 7 सितंबर |
| बस नंबर | CG 07 CT 0968 |
| चालक | गोपीराम विश्वकर्मा |
| धारा | मोटर यान अधिनियम 185 और 184 |
| कोर्ट की सजा | 3 दिन साधारण कारावास |
| जुर्माना | ₹15,000 |
| DEO को रिपोर्ट | भेजी गई |
| स्कूल प्रबंधन को पत्र | भेजा गया |
नोट: ऊपर दी गई जानकारी पुलिस कार्रवाई और न्यायालय के आदेश से संबंधित उपलब्ध विवरण पर आधारित है।









